१. |
प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा जारी नवीनतम नियमों का अनुपालन किया जायेगा। |
२. |
शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि ली जायेगी। |
३. |
वांछित मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश देना सम्भव नही होगा। |
४. |
प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। |
५. |
विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात कोई भी प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा। |
६. |
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों से माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्रों पर उ०प्र० के आई प्रवेशार्थियों की अनुपलब्धता पर ही विचार करना सम्भव होगा। |
७. |
बी० ए० प्रथम वर्ष के लिये 40 प्रतिशत अंक की न्यूनतम अर्हता है। जिसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि सभी को प्रवेश दिया जायेगा। |