१. |
स्नातक पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय होता है। प्रत्येक छात्राओं को प्रथम दो वर्षों में तीन तथा अन्तिम वर्ष में उन्हीं तीन विषयों में से केवल दो विषय पढ़ने होगें। |
२. |
इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दो वर्ष से अधिक का अन्तराल होने पर सम्भव नहीं होगा। अन्तराल का आकलन आवेदित कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्ह परीक्षा में उत्तीर्ण वर्ष से किया जायेगा। एक वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थी को नोटरी से सम्बन्धित वर्ष का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी अभ्यर्थी का शपय पत्र झूठा पाये जाने की स्थिति में उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। |
३. |
उत्तर प्रदेश अतिरिक्त अन्य राज्यों से माध्यमिक अथवा समकक्ष 3- परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्र पर उत्तर प्रदेश से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अर्ह प्रवेशार्थियों की अनुपलब्धता पर स्थान ।
रिक्त होने पर ही प्रवेश पर विचार किया जायेगा। |
४. |
किसी कक्षा में प्रवेश लेकर उसकी परीक्षा में अनुतीर्ण होने अथवा परीक्षा छोड़ देने वाले विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में अथवा अन्य संकाय की कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। |
५. |
शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश-आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। |
६. |
इस महाविद्यालय/अन्य राजकीय महाविद्यालय/ उच्च शिक्षा निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के पुत्री/पत्नी तथा बहन को अनिवार्य न्यूनतम अर्हता के अधार पर प्रवेश दिया जायेगा। |
७. |
प्रवेशार्थी सोच विचार कर विषयों का चयन करें। प्रवेश के पश्चात विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
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८. |
अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले अथवा अवांछनिय गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाले छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। |
९. |
जिस छात्रा पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अन्तर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो, उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा। |
१०. |
अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। |
११. |
गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर या अन्य त्रुटिपूर्ण कारणों से हुए प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा किया हुआ शुल्क भी वापस नहीं होगा।
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१२. |
बिना कारण बताये प्राचार्य कोई प्रवेश अस्वीकार या निरस्त कर सकते हैं। |
१३. |
उ०प्र० स्टेट यूनी० एक्ट 1973 की अनु० 8 की धारा 45. उपधारा के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असन्तोषजनक होने पर किसी भी छात्रा को निष्कासित किया जा सकता है।
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१४. |
विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 69 के अनुसार किसीभी न्यायालय को प्रवेश सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। |
१५. |
योग्यता अनुक्रमणी वरीयता-क्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा। |
१६. |
स्नातक में प्रवेश हेतु योग्यता अनुक्रमणी का निर्माण निम्नवत होगा। इण्टरमीडिएट परीक्षा का प्राप्तांक अधिभार का अंक। |
१७. |
राज्यस्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को 5 अंक का अधिभार दिया जायेगा। |
१८. |
एन०एस०एस०/एन०सी०सी० के "बी" सर्टिफिकेट स्काउट गाइड के प्रतिभागी को 5 अंक का अधिभार दिया जायेगा। |