अनुसूचित जाति की समस्त छात्राओं को शिक्षा शुल्क मुषित की सुविधा प्राप्त है तथा हरिजन समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति भ मिलती है। महाविद्यालय सूचनापटूट पर यथा सम्भव इसके लिये यामित औपचारिकताओं की सूचना निर्गत है।
पिछड़ी जाति व विकलांग छात्राओं को भी हरिजन समाज कल्याण विभाग से उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
इसके अतिरिक्त शिक्षा संहिता के नियमों के अन्तर्गत शुल्क मुक्ति तथा निर्धन छात्राओं हेतु सहायता का भी प्राविधान है।